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गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-542/25, धारा 303(2) बीएनएस की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त मकसूद पुत्र हारुन उर्फ अनवर अली, निवासी ग्राम तोपखाना नऊवन मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को चौरी चौराहा से कर्नलगंज जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

अवगत हो कि वादी पंकज कुमार सिंह द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि वह निशा सेवा सुरक्षा प्रा० लि० कम्पनी में जिला सुरक्षा अधिकारी के पद पर जनपद गोण्डा में कार्यरत है तथा कम्पनी द्वारा जनपद में स्थापित एयरटेल/इण्डस टावरों की सुरक्षा पेट्रोलिंग के माध्यम से की जाती है। थाना करनैलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरगदी स्थित इण्डस टावर संख्या आई एन 3344072 बरगदी गरवारा से दिनांक 10 नवंबर 2025 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैबिनेट का कुण्डा तोड़कर अमरान कम्पनी की 100 ए0एच0 की 02 अदद लिथियम बैट्री चोरी कर ली गयी। इसी प्रकार दिनांक 09 दिसंबर 2025 की रात्रि में टावर संख्या आई एन 3344077 गुलाम बक्स पुरवा से अमरान कम्पनी की 100 ए0एच0 की 03 अदद बैट्री चोरी कर ली गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 22 अगस्त 2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा चोरी के माल की खरीद फरोख्त में संलिप्त आरोपी अभियुक्त मकसूद पुत्र हारुन उर्फ अनवर अली, निवासी ग्राम तोपखाना नऊवन मोहल्ला, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को चौरी चौराहा से कर्नलगंज जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
