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बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर माँ बेटी के साथ गैंग रेप करने वाले 05 लोगों को उम्र कैद की सजा

एन.के मौर्य (News Nnc24)

बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर दिल दहला देने वाली वारदात के करीब साढ़े नौ साल बाद अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मां-बेटी से गैंगरेप करने वाले पांच दोषियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के 9 साल 4 महीने और 22 दिन बाद आया, जिसने पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी।

मामला बुलंदशहर जिले का है, जहां आरोपियों ने हाईवे पर एक परिवार को बंधक बनाकर पहले मां और फिर नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस जघन्य अपराध ने उस समय पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चली, जहां गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

फैसला सुनाते समय विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने बेहद कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वाले लोग सभ्य समाज के नहीं, बल्कि “राक्षस” हैं और इन्हें समाज से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि जब तक ये जीवित रहें, इन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रह सके।अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा और कानून के सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी वकील ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि भले ही न्याय में समय लगे, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलती है। वहीं, पीड़ित परिवार ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय मिला है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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