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जिलाधिकारी के निर्देश पर गोण्डा मे चलेगा नो हेलमेट नो पेट्रोल का अभियान

परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर पेट्रोल पम्पों का किया जायेगा निरीक्षण

 पेट्रोल पम्प स्वामी पेट्रोल पम्प प्रांगण में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर वाहन चालकों को करेंगे जागरूक

एन.के मौर्य

गोण्डा। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी गोण्डा के निर्देशानुसार जनपद गोण्डा में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु एक विशेष अभियान “नो हेलमेट नो पेट्रोल” प्रारंभ किया गया है। 

इस अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी दो पहिया वाहन चालक या उसका सहयात्री बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प पर आता है, तो ऐसे वाहनों में किसी भी स्थिति में ईंधन की आपूर्ति न की जाए। शासन द्वारा यह भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि जनपद 01 सितंबर, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक नो हेलमेट न पेट्रोल अभियान चलाया जाए। ताकि लोगों में जागरूकता फैले। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामी अपने-अपने पेट्रोल पम्प प्रांगण में बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगाकर इसके संबंध में लोगों को जागरूक करें।

यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। हेलमेट न केवल वाहन चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि गंभीर चोट से भी बचाव करता है। अतः यह अनिवार्य है कि दो पहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठा सहयात्री दोनों हेलमेट धारण करें।

जिलाधिकारी गोण्डा ने समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समय-समय पर पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया जाएगा, तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पम्प के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि वे स्वयं की सुरक्षा हेतु सदैव हेलमेट का प्रयोग करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रयास है।परिवहन विभाग गोंडा द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प स्वामियों को इस अभियान के संबंध में कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

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