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गोण्डा पुलिस द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज गोण्डा में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

एन.के. मौर्य (News Nnc24)

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह-नम्बर 2025 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 

इसी क्रम में आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टीएसआई श्री राकेश कुमार द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोण्डा एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारीगण द्वारा कॉलेज के लगभग 350 छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश

01.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।

02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।

03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।

05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।

06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।

06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।

07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।

08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।

09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।

10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।

11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।

12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें

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